अवैध बूचड़खानों पर योगी सरकार सख्त, जानें 'मीटबंदी' पर क्या कहते हैं नियम?

नई दिल्ली: यूपी में योगी सरकार के आते ही अवैध बूचड़खानों को बंद कर दिया गया है. इसके चलते कई मीट की दुकानें भी बंद हो गयी. इसके विरोध में यूपी के मीट कारोबारी आज हड़ताल पर चले गए. नतीजा आज यूपी में लोगों को रेस्टोरेंट और होटलों में भी नॉनवेज नहीं मिला.

लखनऊ की मशहूर ग्रैंडसन टुंडे कबाबी की दुकान भी आज बंद रही. लखनऊ के और भी रेस्त्रां और मीट बेचनेवाली दुकानें आज बंद रहीं. सिर्फ लखनऊ नहीं बल्कि पूरे यूपी में मीट कारोबारी और बूचड़खाना चलाने वाले हड़ताल पर रहे. नई सरकार के बाद मेरठ, अलीगढ़, सहारनपुर समेत 8 शहरों में 26 स्लॉटर हाउस बंद कराये गए, जबकि लाइसेंस वाले 44 स्लाटर हाउस चल रहे हैं.

मीटबंदी पर क्या कहते हैं नियम ?

काटने से पहले और बाद जानवर की डॉक्टरी जांच होप्रदूषण और फूड सेफ्टी के मानकों का पालन होएनजीटी, फायर ब्रिगेड जैसे विभागों की एनओसी होजानवरों के आराम की व्यवस्था होमीट की दुकान वाला किसी वैध बूचड़खाने से ही मीट लाकर बेचेदुकान धार्मिक स्थान से पचास मीटर दूर होदुकान अपनी हो या रेंट एग्रीमेंट होआसपास के लोगों को आपत्ति ना होदुकान मार्केट में हो, प्लास्टर पक्का होड्रेनेज की व्यवस्था होशाम को डिस्इनफेक्ट होनी चाहिएशीशा या चिक लगी हो, ताकि खुले में मांस दिखाई ना देमीट ढक कर ले जाया जाए और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होनी चाहिए

Source:-Abpnews
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